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नाबालिग से लैंगिक उत्पीड़न मामले में फूड इंस्पेक्टर और सहयोगी को 5-5 साल की सजा.. कोर्ट ने कलेक्टर को जांच के दिए निर्देश..

नाबालिग से लैंगिक उत्पीड़न मामले में फूड इंस्पेक्टर और सहयोगी को 5-5 साल की सजा.. कोर्ट ने कलेक्टर को जांच के दिए निर्देश..
छत्तीसगढ़- नाबालिग बालिका से लैंगिक उत्पीड़न के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो) ने तत्कालीन फूड इंस्पेक्टर और उसके सहयोगी को दोषी ठहराते हुए दोनों को 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, न्यायालय ने दोनों पर अर्थदंड भी लगाया है.. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान यह भी निर्देश दिया कि नाबालिग को अवैध रूप से नौकरी पर रखने और राशन कार्ड से जुड़े कार्यों में कथित अनियमितताओं की जांच कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा कराई जाए..
अभियोजन के अनुसार, पीड़िता की मां ने थाना रामानुजगंज में शिकायत दर्ज कराई थी कि 11 जनवरी 2022 को तत्कालीन फूड इंस्पेक्टर निखिलेश टेम्भुने ने उसकी नाबालिग बेटी को अपने कार्यालय में काम पर रखा था.. शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपी कार्यालय के काम का बहाना बनाकर पीड़िता को अपने घर बुलाता था और उसके साथ अश्लील हरकतें करता था। विरोध करने पर नौकरी से निकालने और परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी..

मामले की सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो) ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया गया। न्यायालय ने प्रशासन को पूरे प्रकरण में नाबालिग से काम कराने और संबंधित विभागीय अनियमितताओं की जांच कराने के निर्देश दिए हैं..
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