बिलासपुर- नगर पालिक निगम बिलासपुर क्षेत्र में संलग्नीकरण के तहत संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों को लेकर खाद्य विभाग ने महत्वपूर्ण कार्रवाई की है, अपील की अवधि समाप्त हो चुकी पांच शासकीय उचित मूल्य दुकानों को निरस्त कर दिया गया है। विभाग ने यह कार्रवाई राशनकार्डधारियों की सुविधा तथा नवीन संस्था को उचित मूल्य दुकान आवंटित किए जाने के उद्देश्य से की है.. खाद्य नियंत्रक, जिला बिलासपुर की ओर से 14 अगस्त 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि नगर निगम क्षेत्रांतर्गत संलग्नीकरण के तहत संचालित इन उचित मूल्य दुकानों की अपील अवधि समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद संबंधित दुकानों को निरस्त करने की कार्रवाई की गई है। विभाग का कहना है कि आगे की प्रक्रिया के तहत उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा..
इन पांच दुकानों का हुआ निरस्तीकरण..
खाद्य विभाग द्वारा जारी सूची के अनुसार सबसे पहले जय मां भवानी खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्यादित, टिकरापारा की उचित मूल्य दुकान को निरस्त किया गया है.. इस दुकान का आईडी क्रमांक 401001143 है और यह वार्ड क्रमांक 39, शहीद भगत सिंह नगर में संचालित थी, दूसरी दुकान जोगमाया महिला खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति, मोपका की है। इसका आईडी क्रमांक 401001122 है और यह वार्ड क्रमांक 48, बिसाहू दास महंत नगर में संचालित थी.. तीसरी दुकान जय माता दी खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति की है.. इसका आईडी क्रमांक 401001121 है और यह वार्ड क्रमांक 27, विनोबा नगर में संचालित थी, इसी क्रम में सेवा सहकारी समिति बिरकोना की उचित मूल्य दुकान भी निरस्त की गई है, इसका आईडी क्रमांक 402001009 है और यह वार्ड क्रमांक 64, महामाया नगर में संचालित थी.. पांचवीं दुकान मां अन्नपूर्णा खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता भंडार की है। इसका आईडी क्रमांक 401001123 है और यह वार्ड क्रमांक 17, नेहरू नगर में संचालित थी..
अब नए सिरे से होगा आवंटन..
खाद्य विभाग की प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि नगर निगम क्षेत्र में संलग्नीकरण के तहत संचालित उचित मूल्य दुकानों के निरस्तीकरण के साथ-साथ नवीन उचित मूल्य दुकान के आवंटन के लिए विज्ञापन की कार्रवाई की जाएगी। यानी निरस्त दुकानों के स्थान पर नई संस्थाओं को दुकान आवंटित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी.. विभाग के इस निर्णय से संबंधित वार्डों में राशन वितरण व्यवस्था को लेकर आगे की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी, हालांकि, प्रेस विज्ञप्ति में नई दुकानों के लिए विज्ञापन की तारीख, आवेदन की अंतिम तिथि या पात्र संस्थाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी जारी नहीं की गई है, उपलब्ध आदेश में फिलहाल निरस्त की गई पांच दुकानों और आगामी आवंटन प्रक्रिया की जानकारी दी गई है..
खाद्य नियंत्रक, जिला बिलासपुर की ओर से जारी यह प्रेस विज्ञप्ति 14 अगस्त 2026 की है और इसे समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिए संयुक्त संचालक, जनसंपर्क विभाग बिलासपुर को अग्रेषित किया गया है..